खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु दी जाती है ऋण और अनुदान की सुविधा
इच्छुक व्यक्ति स्वरोजगार के लिए कर सकते हैं आवेदन
सक्ती/ छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रोमोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें शासन द्वारा अनुदान का लाभ भी दिया जाता है। जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु इच्छुक व्यक्ति स्वरोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। खादी तथा ग्रोमोद्योग बोर्ड के अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (सीएमईजीपी) एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) का लाभ लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना
यह राज्य सरकार की योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को सेवा क्षेत्र जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, साइकल रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, कंप्यूटर सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, वीडियोग्राफी, टेंट हाउस, होटल आदि के लिए 1 लाख रुपए तथा विनिर्माण कार्य जैसे दोना-पत्तल, फेब्रिकेशन, डेयरी आदि के लिए 3 लाख रुपए बैंक ऋण पर 35% अनुदान दिया जाता है और लाभार्थी को 5% स्वयं का अंशदान देना होता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी)
यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों को सेवा क्षेत्र (मोबाइल रिपेयरिंग, साइकल रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, कंप्यूटर सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, वीडियोग्राफी, टेंट हाउस, होटल आदि ) के लिए 20 लाख रुपए तथा विनिर्माण क्षेत्र (दोना-पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशु चारा निर्माण, फ्लाई एस ब्रिक्स, नूडल्स निर्माण इत्यादि) के लिए 50 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों लिए 35% और शहरी क्षेत्र के लिए 25% अनुदान का लाभ दिया जाता है। परन्तु सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25% तथा शहरी हितग्राही को 15% अनुदान का लाभ दिया जाता है। पीएमईजीपी योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन www.kviconlie.gov.in./pmegpportal में किया जा सकता है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अंकसूची), ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक, छायाप्रति, पेनकार्ड एवं अन्य दस्तावेज आवश्यक हैं। स्वरोजगार हेतु आवेदन प्रेषित करने तथा अन्य किसी भी प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए सहायक संचालक खादी ग्रामोद्योग शाखा जिला पंचायत कार्यालय पर सम्पर्क कर सकते हैं।




